सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) स्कीम को एक बच्ची के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। एसएसवाई स्कीम के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
- इंटरेस्ट रेट4% से घटाकर 7.6% कर दिया गया
- 5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट
- अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है
इस योजना में किए जाने वाले निवेश का इस्तेमाल, लड़की की शादी और पढ़ाई के लिए किया जा सकता है। एसएसवाई अकाउंट, बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इस योजना में किए गए इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट
फ़िलहाल, एसएसवाई स्कीम का इंटरेस्ट रेट, 8.4% से घटाकर 7.6% कर दिया गया है और यह वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि दर से बढ़ता है। योजना की समय अवधि पूरी होने के बाद या लड़की के एक गैर निवासी भारतीय (NRI) या एक गैर नागरिक बनने के बाद इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट रेट, सरकार तय करती है जिसे हर तीन महीने पर तय किया जाता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में थोड़ा कम या ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देने पर क्या होता है?
- कम पैसा इन्वेस्ट करने पर : एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम अमाउंट यानी 500 रुपये इन्वेस्ट न करने पर, अकाउंट को डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा। लेकिन, 50 रुपये का फाइन देकर अकाउंट को फिर से एक्टिव किया जा सकता है।
- ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने पर : 5 लाख रुपये से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर एक्स्ट्रा अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। डिपोजिटर यानी जमाकर्ता, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कभी भी निकाल सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं
एसएसवाई अकाउंट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
विशेषताएं | विवरण |
अकाउंट का संचालन | अभिभावक या माता-पिता, लड़की के 10 साल का होने तक अकाउंट का संचालन कर सकते हैं। 18 साल का होने के बाद लड़की को ही अकाउंट का संचालन करना होगा। |
अकाउंट में किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट | एक वित्तीय वर्ष में इस अकाउंट में कम-से-कम 500 रुपये और अधिक-से-अधिक 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया जा सकता है। यह इन्वेस्टमेंट, 100 के मल्टीपल्स में किया जा सकता है। |
योजना की समय अवधि | इसमें किया जाने वाला डिपोजिट या इन्वेस्टमेंट, 15 साल के लिए करना होता है। लेकिन, यह योजना, 21 साल बाद मैच्योर होती है। |
अकाउंट का ट्रांसफर | एक एसएसवाई अकाउंट को भारत में कहीं भी पोस्ट ऑफिस से बैंक और बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। अकाउंट ट्रांसफर करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन, आवास परिवर्तन का प्रमाण दिखाना जरूरी है। कोई प्रमाण न दिखाने पर, 100 रुपये चार्ज लगेगा। |
डिपोजिट या इन्वेस्टमेंट करने का तरीका | इस अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, या कैश के माध्यम से इन्वेस्ट किया जा सकता है। |
सुकन्या समृद्धि योजना के योग्यता सम्बन्धी मानदंड
सुकन्या समृद्धि योजना के योग्यता सम्बन्धी मानदंड निम्नलिखित हैं:
- माता/पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बच्ची के 10 साल का होने से पहले उसकी तरफ से एक एसएसवाई अकाउंट खोल सकते हैं।
- बच्ची, एक निवासी भारतीय होनी चाहिए।
- एक परिवार में, दो लड़कियों के लिए अधिक-से-अधिक दो अकाउंट खोले जा सकते हैं।
- तीसरा एसएसवाई अकाउंट, जुड़वाँ लड़कियों के मामले में खोला जा सकता है।
एक एसएसवाई अकाउंट खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज
एक एसएसवाई अकाउंट खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है:
- एसएसवाई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म
- अकाउंट खोलने के समय बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र सबमिट करना जरूरी होता है।
- अकाउंट खोलने के समय डिपोजिटर का पहचान प्रमाण और पता प्रमाण भी सबमिट करना होता है।
- यदि एक ही समय में एक से अधिक बच्चों का जन्म हुआ है तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है।
- इसके अलावा, बैंक या पोस्ट ऑफिस के अनुरोध पर कुछ अन्य दस्तावेज भी सबमिट करने पड़ सकते हैं।
पासबुक में कौन-कौन से विवरण दर्ज किए जाते हैं?
एसएसवाई अकाउंट खुलने के बाद, डिपोजिटर को एक पासबुक मिलता है। पासबुक में अकाउंट खुलने की तारीख, बच्ची के जन्म की तारीख, अकाउंट नंबर, नाम, अकाउंट होल्डर का पता, और डिपोजिट किए गए अमाउंट का जिक्र रहता है।
अकाउंट में पैसे डिपोजिट करते समय, इंटरेस्ट पेमेंट लेते समय, और अकाउंट बंद करते समय, बैंक या पोस्ट ऑफिस में पासबुक सबमिट करना जरूरी होता है।
सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट
सुकन्या समृद्धि योजना पर निम्नलिखित टैक्स बेनिफिट मिलते हैं:
- इस योजना में किए गए इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।
- इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है।
- मैच्योरिटी अमाउंट या विथड्रॉल अमाउंट पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्चियों की उम्र सीमा में कितनी राहत दी जाती है ?
चूंकि, सुकन्या समृद्धि योजना एक नई योजना है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि उम्र से जुड़े कारणों की वजह से कुछ लोगों को इससे हाथ धोना पड़े। इसलिए, इस योजना के शुरू होने से ठीक 1 साल पहले, 10 साल की होने वाली बच्ची भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- कौन – कौन लोग , सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं ?
एक बच्ची का कानूनी अभिभावक या माता/पिता, अपनी बच्ची की तरफ से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं।
- क्या एक गैर निवासी भारतीय (NRI), सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकता है ?
अभी तक, इस सम्बन्ध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसलिए, इस समय, ऐसे एनआरआई को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कवर नहीं किया जाता है।
- दुर्भाग्य से , इस योजना की लाभार्थी बच्ची की मौत हो जाने पर क्या होता है ?
बच्ची की मौत होने पर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट रुक और बंद हो जाता है और उसका पैसा, बच्ची के अभिभावक या माता/पिता को दे दिया जाता है।
- डिपोजिटर ( बच्ची का अभिभावक या माता / पिता ) की मौत हो जाने पर क्या होता है ?
बच्ची के कानूनी अभिभावक या माता/पिता की मौत हो जाने पर, या तो इस अकाउंट को बंद करके उसका पैसा, उसके परिवार या बच्ची को दे दिया जाता है। या, उस अकाउंट को मैच्योरिटी पीरियड तक उसमें डिपोजिटेड अमाउंट के साथ चालू रखा जाता है और बच्ची के 21 साल का होने तक उस डिपोजिटेड अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता रहता है।
- क्या मैं अपने नॉर्मल बैंक डिपोजिट अकाउंट को सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बदल सकता / सकती हूँ ?
नहीं, फ़िलहाल एक डिपोजिट अकाउंट को एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बदलने की सुविधा मौजूद नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना एक ख़ास योजना है जिसे देश में लड़कियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के इरादे से चालू की गई है, इसलिए अकाउंट बदलने की इजाजत नहीं है।
- क्या मैं अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट से समय से पहले पैसे निकाल सकता / सकती हूँ ?
नहीं। सिर्फ 50% तक कुछ पैसे निकालने की इजाजत है और वह भी तब जब बच्ची कम-से-कम 18 साल की हो जाय। इस पैसे को सिर्फ लड़की की उच्च शिक्षा या शादी में खर्च करने के लिए ही निकाला जा सकता है।
- क्या सुकन्या समृद्धि योजना को लोकेशन के आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है ?
हाँ। इस योजना को पोस्ट ऑफिस से बैंक या एक ऑथराइज्ड बैंक से दूसरे ऑथराइज्ड बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सुविधा इसलिए दी जाती है क्योंकि ऐसा समय भी आ सकता है जब लड़की को पढ़ाई या ऐसी किसी अन्य परिस्थिति के कारण जगह बदलनी पड़ सकती है।